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UP PCS J Full Syllabus in Hindi

                            Uttar Pradesh Civil judge Syllabus

उत्तर प्रदेश सिविल जज एग्जाम 

 

उत्तर प्रदेश सिविल जज एग्जाम की परीक्षा तीन भाग में होती है |यह परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न कराई जाती है|

1-प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ)

2-मुख्य परीक्षा (लिखित)

3-साक्षात्कार

                                  1-प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ)

इस परीक्षा प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे| दोनों प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्र होंगे | पेपर 1-150 प्रश्न पूछे जायेंगे जो कुल 150 अंको का होगा,पेपर 2-300 प्रश्न पूछे जायेंगे  जो कुल 300 अंको का होगा | प्रत्येक प्रश्न जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी | प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे| जिसमे से एक सही उत्तर का चयन करना होगा |प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा|

सामान्य ज्ञान -:

  • भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति 
  • भारत का भूगोल 
  • भारतीय राजनीति 
  • वर्तमान राष्ट्रीय मामले 
  • भारत और विश्व 
  • भारतीय अर्थशास्त्र 
  • अंतर्राष्ट्रीय मामले 
  • विज्ञानं एवं प्रद्योगिकी 
  • संचार एवं अंतरिक्ष क्षेत्र  के विकास पर आधारित प्रश्न अन्य प्रश्न |
विधि-:
  • विधिशास्त्र
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठन
  • वर्तमान अंतरराष्ट्रीय प्रकरण
  • भारतीय संविधान 
  • संपत्ति अंतरण अधिनियम 
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम 
  • भारतीय दंड सहिंता 
  • सिविल प्रक्रिया सहिंता 
  • आपराधिक प्रक्रिया सहिंता 
  • संविदा अधिनियम 
                                                            2-मुख्य परीक्षा (लिखित)

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं होगा|प्रत्येक विषय के अंको की संख्या उतनी होगी जितनी उसके समक्ष दर्शायी गयी है | इस परीक्षा में 5 प्रश्न पत्र होंगे | प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंको का होगा | 

प्रश्न पत्र संख्या-1
                                            सामान्य ज्ञान
  • भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति 
  • भारत का भूगोल 
  • भारतीय राजनीति 
  • वर्तमान राष्ट्रीय मामले 
  • भारत और विश्व 
  • भारतीय अर्थशास्त्र 
  • अंतर्राष्ट्रीय मामले 
  • विज्ञानं एवं प्रद्योगिकी 
  • संचार एवं अंतरिक्ष क्षेत्र  के विकास पर आधारित प्रश्न अन्य प्रश्न |
प्रश्न पत्र संख्या-2
                                             भाषा 
यह प्रश्न पत्र 4 प्रकार से विभाजित होगा,जो निम्नलिखित है |
  1. अंग्रेजी में लिखित एक निबंध-60 अंक 
  2. अंग्रेजी में सार लेखन-60 अंक
  3. हिंदी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद-40 अंक 
  4. अंग्रेजी से हिंदी  में परिच्छेद का अनुवाद-40 अंक 
प्रश्न पत्र संख्या-3
                       
                                  विधि-I (मौलिक विधि )
यह प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा |
  • भारतीय संविदा विधि
  • भारतीय भागीदारी विधि
  • भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 
  • अपकृत्य विधि 
  • साम्य,न्यास तथा विशिष्ट अधिनियम 
  • हिन्दू विधि 
  • मुस्लिम विधि 
  • संपत्ति अंतरण अधिनियम 
  • भारत का संविधान 
प्रश्न पत्र संख्या-4
                                 विधि-II (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)
यह प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा |
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम 
  • प्लीडिंग विधि 
  • सिविल प्रक्रिया सहिंता 
  • दंड प्रक्रिया सहिंता 
  • निर्णय
प्रश्न पत्र संख्या-5

                  विधि-III (दाण्डिक,राजस्व एवं स्थानीय विधियां)
यह प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा |
  • उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम(1951 का प्रथम )
  • उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 
  • भारतीय दंड सहिंता 
  • उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 
  • उत्तर प्रदेश पंचायत राज  अधिनियम,1947 
  • उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम,1973 
  • उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम,1953 
नोट-अभ्यर्थी के लिए विधि और सामान्य ज्ञान के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा | 

                                         3-साक्षात्कार
साक्षात्कार 100 का होगा | 

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उप्युक्ता का परिक्षण,उसकी क्षमता,चरित्,व्यक्तित्व और उसकी श्रेष्ठता के सन्दर्भ में किया जयेगा |  

  • साक्षात्कार में प्राप्त किये गए अंको को लिखित प्रश्न पत्र में प्राप्त किये गए अंको को जोड़ा जयेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा | 
  • आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किये हो जो उसके द्वारा ऐसे इंकार को न्यायोचित ठहराए | 
  • आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा जिसका विज्ञापन नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रकाशित किया गया हो के लिए ऐसे परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा की ऐसे पाठ्यक्रम से ठीक पूर्व विहित किया गया था | 

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