Abetment of Suicide in Hindi IPC Section 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है जो भी इस आत्महत्या के लिए उसे उकसाता/दुष्प्रेरण करता है इसे भारतीय दंड सहिंता 306 के अन्तर्गत "आत्महत्या का दुष्प्रेरण" के अंतर्गत अपराध के अंतर्गत आता है |
अपराध-आत्महत्या के लिए उकसाना/दुष्प्रेरण
दंड-कारावास अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है |
वाद-तेज सिंह बनाम राजस्थान राज्य
इस वाद के अंतर्गत बताया गया है की जब कोई परिवार किसी हिन्दू विधवा को उसके पति के साथ सटी होने के लिए मदद करते है या सहयोग करते है, उन्हें धारा 306 के अंतर्गत "आत्महत्या का दुष्प्रेरण" के लिए दोषी माना जाएगा
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